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महिला स्व सहायता समूह अब ले सकेंगी 4 लाख तक ऋण…

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प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों (Mahila swa-Sahayata Samuh) को दिए जाने वाले ऋण (Loan) की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार (State Government) ने ऋण लेने की राशि को बढ़ाकर अब दोगुनी की गई है। ऐसे में अब महिला समूह पहली बार में एक लाख के बजाय दो लाख और दूसरी बार में दो लाख के बजाय चार लाख (4 Lakhs) रुपये का कर्ज ले सकेंगी।

इसके साथ ही एक अगस्त 2021 के पूर्व दिए गए ऋण (loan) और ब्याज की राशि कुल 12 करोड़ 77 लाख 53 हजार 132 रुपये भी माफ कर दी गई है।

आपको बता दें कि तीजा पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए ऋण राशि दोगुनी करने और पुराना कर्ज (Old Debt) माफ करने की घोषणा की थी। इस पर अमल करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

आत्मनिर्भर बनाने दिया जाता है कर्ज

गौरतलब है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर (Atmanirbhar) बनाने के लिए समूहों को तीन प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यौन उत्पीड़ित और एचआइवी पीड़ित महिलाओं सहित तृतीय लिंग के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उपयोजना से जोड़ा गया है।

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