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वेदांता अधिकृत भारत वेदांता अधिकृत भारत एल्युमीनियम कंपनी से उत्सर्जित होने वाले खतरनाक अपशिष्ट केमिकल से 140 लोग अपंग

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वेदांता अधिकृत भारत वेदांता अधिकृत भारत एल्युमीनियम कंपनी से उत्सर्जित होने वाले केमिकल और पर्यावरण प्रदूषण को ले कर बिलासपुर हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में कहा गया है कि बालको स्थिति एल्युमीनियम उद्योग से उत्सर्जित केमिकल से एक हजार लोग प्रभावित हो रहे है वहीं 140 लोग अपंग हो गए है भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियमों के हिसाब से खतरनाक अपशिष्ट केमिकल का सही तरीके से डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है इसपर हाइकोर्ट ने कोरबा कलेक्टर को जांच का आदेश दिया।

बालको में पदस्थ रहे एसोसिएट मैनेजर उमेश कुमार सिंह और मेल नर्स युगल किशोर चंद्रा ने कंपनी से इस्तीफा देकर मुहिम छेड़ी है। दोनों ने अधिवक्ता पुनीत रूपारेल के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि बालको के द्वारा नियमों के हिसाब से केमिकल का निपटान नहीं करने से पर्यावरण और नदियां प्रदूषित हो रही हैं।

याचिका में यह भी कहा गया है कि मेल नर्स के पास केमिकल से प्रभावित लोग पहुंचे थे। उनका कष्ट देखकर दोनों ने बालको प्रबंधन से मामले की शिकायत कर कार्रवाई करने की बात कही। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर दोनों ने पद से इस्तीफा देकर कलेक्टर और सभी विभागों में शिकायत की, जिससे कार्रवाई हो और लोगों को बच सकें।

पानी में घुलकर केमिकल पहुंचा रहा नुकसान
याचिका में कहा गया है कि अब तक 140 लोग अपंग हो चुके हैं, क्योंकि बालको के फैक्ट्री में एल्युमीनियम बनाने के बाद साइनाइड, अमोनिया, सोडियम जैसे हानिकारक केमिकल निकलते हैं। इसे खुले में छोड़ने से डेंगुर नाला, लालघाट से होकर हसदेव नदी, केलो नदी और महानदी में मिल रहे हैं। खतरनाक अपशिष्ट केमिकल के सही निपटान नहीं होने से लोगों को यह प्रभावित कर रहा है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आप इसकी शिकायत कहां की हैं। याचिकाकर्ताओं के तरफ से जानकारी देने के बाद मामले की गंभीरता को देख कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपना आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही कलेक्टर को आदेश दिया है कि वे मामले की जांच करें। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की युगल खंडपीठ में हुई।

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