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ईद-मिलादुन्नबी त्यौहार के लिए गाइडलाइन जारी… जलसा, जुलूस, सार्वजनिक सभा, कार्यक्रम की अनुमति नहीं

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पूरे देश में ईद-मिलादुन्नबी का त्यौहार मंगलवार यानी 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। लेकिन इस बार भी त्यौहार प्रशासनिक प्रतिबंधों के साथ मनाया जायेगा। इसे लेकर रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार गाइडलाइन जारी किया है। जारी गाइडलाइन में कलेक्टर ने कहा है कि किसी भी तरह का जलसा, जुलूस, सार्वजनिक सभा, कार्यक्रम की अनुमति नहीं हैं। मस्जिदों में सुबह 9 बजे तक सभी कार्यक्रम निपटा लेने की हिदायत दी गई। चौराहों, खंभे पर झंडे या तोरण बांधने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी प्रकार का जुलूस सभा, रैली, प्रभात फेरी या बाइक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। मस्जिद में तकरीर, परचम, कुशाई की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान में किया जाए जिससे सार्वजनिक जगह बाधित ना हो। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्यवाही सुबह 9 बजे तक संपन्न कर ली जाए।

शासकीय संपत्ति जैसे बिजली का खंभा, कार्यालय, तथा रोड क्रॉस करते हुए झंडा तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी। मस्जिद में आने वालों को मास्क पहनना समय-समय पर हाथ सैनिटाइज करना सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा। त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग को प्रतिबंधित होगा। इन नियमों का उल्लंघन किए जाने पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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